राहुल गाँधी की अडानी को तत्काल अरेस्ट करने की माँग, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट अडानी रिश्वत मामले में आगे क्या होगा

मूकनायक मीडिया ब्यूरो | 22 नवंबर 2024 | दिल्ली : गुरवार को ही राहुल गांधी ने अमेरिका में गौतम अडाणी पर लगे करप्शन के आरोपों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा था कि अडाणी जी 2 हजार करोड़ रुपए का स्कैम कर रहे हैं और बाहर घूम रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं।

गौतम अडाणी ने अमेरिका में क्राइम किया है, लेकिन भारत में उन पर कुछ नहीं हो रहा है। अडाणी की प्रोटेक्टर SEBI की चेयरपर्सन माधबी बुच पर केस होना चाहिए। 15 मार्च 2024 को ब्लूमबर्ग में गौतम अडाणी की अमेरिकी जांच से जुड़ी एक खबर छपी। तब इसे खारिज करते हुए अडाणी ग्रुप ने एक बयान में कहा- हमें अपने चेयरमैन के खिलाफ किसी जांच की जानकारी नहीं है। बात वहीं दब गई।

राहुल गाँधी की अडानी को तत्काल अरेस्ट करने की माँग

अब 21 नवंबर 2024 को अमेरिका में एक ऐसा पर्दाफाश हुआ, जिससे अडाणी ग्रुप के सभी शेयर धड़ाम हो गए। महज एक दिन में गौतम अडाणी की नेटवर्थ करीब 1 लाख करोड़ रुपए घट गई। केन्या ने अडाणी के साथ बिजली-एयरपोर्ट डील रद्द कर दी। अमेरिका में वारंट जारी होने की खबरें हैं और भारत में भी उनकी गिरफ्तारी की मांग हो रही है। 

फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट अडानी रिश्वत मामले में आगे क्या होगा

फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट अडानी रिश्वत मामले में आगे क्या होगा

आरोप पत्र के मुताबिक,

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आरोपियों ने भारत में रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट गलत तरीके से हासिल किए। इसके लिए सरकारी अधिकारियों को 250 मिलियन डॉलर यानी करीब 2,029 करोड़ रुपए रिश्वत देने की योजना बनाई। इसके अलावा आरोपियों ने अमेरिकी इन्वेस्टर्स और बैंकों से झूठ बोलकर पैसा इकट्ठा किया।

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ये अमेरिका के फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट (FCPA) का उल्लंघन है। यहां ध्यान देने वाली बात है कि अमेरिकी न्याय विभाग के डॉक्यूमेंट में रिश्वत ऑफर करने और प्लानिंग की बात कही गई। रिश्वत दी गई, ऐसा नहीं कहा गया है।

सवाल 1: गौतम अडाणी के खिलाफ अमेरिका में खुला मामला क्या है? जवाब: 24 अक्टूबर 2024 को अमेरिका में न्यूयॉर्क की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक इनडाइक्टमेंट दर्ज हुआ। इसे अभियोग पत्र कह सकते हैं। इसमें गौतम अडाणी समेत 8 लोगों को आरोपी बनाया गया।

20 नवंबर 2024 को कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई और ये मामला सबसे सामने आया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, गौतम अडाणी और उनके भतीजे सागर के खिलाफ वारंट जारी किया गया है।

आरोपियों में सिरिल कैबनेस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रूपेश अग्रवाल भी शामिल हैं। इन पर ग्रैंडजूरी, FBI और अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग यानी SEC की जांचों में अड़ंगा डालने की साजिश के आरोप हैं।

चारों लोग मामले से जुड़े ई-मेल और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मैसेज डिलीट करने को तैयार थे। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की जांच के लिए जरूरी जानकारी नहीं दी। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में FBI, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी DOJ और SEC की साझा बैठक में झूठ बोला और रिश्वतकांड में शामिल होने से इनकार किया।

तस्वीर में गौतम अडाणी (दाएं से पहले कुर्सी पर बैठे हुए) और सागर अडाणी (बाएं से पहले पीछे खड़े हुए)।
तस्वीर में गौतम अडाणी (दाएं से पहले कुर्सी पर बैठे हुए) और सागर अडाणी (बाएं से पहले पीछे खड़े हुए)

सवाल 2: हेरफेर और रिश्वत के आरोप किस प्रोजेक्ट में लगे हैं? जवाब: अमेरिकी न्याय विभाग की फाइलिंग के मुताबिक, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी SECI ने देश में 12 गीगावॉट की एनर्जी की आपूर्ति के लिए कॉन्ट्रैक्ट निकाला था। SECI भारत सरकार की रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, जिसका उद्देश्य देश में सोलर एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ाना है।

दिसंबर 2019 और जुलाई 2020 के बीच अडाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड यानी AGEL और एक विदेशी फर्म ने कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया। उन्हें लेटर ऑफ अवॉर्ड (LOA) जारी कर दिया गया।

यहां एक दिक्कत आ गई। AGEL और विदेशी फर्म से खरीदी बिजली के लिए SECI को ग्राहक नहीं मिल रहे थे। ऐसे में वो AGEL और विदेशी फर्म से बिजली नहीं खरीद पाता। इससे अडाणी की कंपनी और विदेशी फर्म को घाटा होता।

आरोप पत्र के मुताबिक गौतम अडाणी ने अपने भतीजे सागर अडाणी, विनीत जैन समेत 7 लोगों के साथ मिलकर अधिकारियों को रिश्वत देने की साजिश रची। जिससे राज्य सरकारें SECI के साथ पावर सेल एग्रीमेंट कर ले और उनके सोलर पावर एग्रीमेंट को खरीदार मिल जाए।

आरोप पत्र के मुताबिक, ‘गौतम अडाणी ने आंध्र प्रदेश के किसी बड़े अधिकारी से 7 अगस्त 2021 से 20 नवंबर 2021 के बीच कई बार मुलाकात की। ताकि आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी (APEPDCL) और SECI के बीच सोलर पावर एग्रीमेंट का करार हो जाए।’

इसके बाद APEPDCL और SECI के बीच एग्रीमेंट हो गया। AGEL और विदेशी फर्म को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। इसके बाद छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, ओडिशा, जम्मू-कश्मीर की स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्यूशन बोर्ड ने बिजली खरीद के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए।

गुजरात के अहमदाबाद में स्थित अडाणी ग्रुप की AEGL का मुख्यालय।
गुजरात के अहमदाबाद में स्थित अडाणी ग्रुप की AEGL का मुख्यालय

सवाल 3: इस मामले की जांच किसने की है? जवाब: इस मामले की जांच भारत की CBI की तर्ज पर काम करने वाली अमेरिकी जांच एजेंसी FBI की न्यूयॉर्क कॉर्पोरेट, सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज फ्रॉड एंड इंटरनेशनल करप्शन यूनिट्स ने की है। अमेरिकी सरकार की ओर से दो एजेंसी केस को देख रही हैं। पहली- यूएस अटॉर्नी का ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफिस और दूसरी- क्रिमिनल डिवीजन का फ्रॉड सेक्शन।

अमेरिका के वॉशिंगटन में स्थित FBI हेडक्वार्टर।
अमेरिका के वॉशिंगटन में स्थित FBI हेडक्वार्टर

17 मार्च 2023 से ही अमेरिकी जांच एजेंसी FBI इस मामले की जांच कर रही थी। FBI ने अमेरिका में सागर अडाणी के ठिकानों पर छापा भी मारा था, लेकिन इस मुद्दे को अडाणी ग्रुप ने दबा दिया।

अमेरिकी न्याय विभाग की फाइलिंग के मुताबिक 18 मार्च 2023 को सागर अडाणी से पूछताछ भी की गई थी। इसके बावजूद 19 मार्च 2024 को अडाणी समूह ने भारत के स्टॉक एक्सचेंज को गलत जानकारी दी। अडाणी ने नोटिस की बात को छिपा दिया, जिससे उन्हें फंड मिलने में परेशानी न हो सके।

सवाल 4: पूरे मामले में किस-किस पर और कहां केस चलेगा? जवाब: अमेरिका में दो तरह के कानून हैं। संघीय यानी फेडरल लॉ और राज्यों के कानून यानी स्टेट लॉ। संघीय कानूनों को लागू करने के लिए अमेरिका के सभी 50 राज्यों में 94 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं। ऐसी ही अदालत एक न्यूयॉर्क राज्य के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में है, United States District Court for the Eastern District of New York। अडाणी और अन्य आरोपियों के खिलाफ इसी अदालत में मुकदमा चलेगा।

न्यूयॉर्क ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के अटॉर्नी ऑफिस के मुताबिक मामले में 8 आरोपी हैं। इनमें 7 भारतीय और एक फ्रांस-ऑस्ट्रेलिया का नागरिक है। अमेरिका की कोर्ट में दाखिल अभियोग पत्र के मुताबिक 8 आरोपी बनाए गए हैं।

सवाल 5: रिश्वत भारत में दी गई है तो कार्रवाई अमेरिका में क्यों हो रही है? जवाब: अमेरिका में फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट के तहत घूस देकर बिजनेस करना बड़ा अपराध है। अगर अमेरिका से जुड़ी किसी कंपनी ने दुनिया में कहीं भी रिश्वत दी है, तो उस पर अमेरिका में मुकदमा चल सकता है। अमेरिका में मामला इसलिए दर्ज हुआ क्योंकि प्रोजेक्ट में अमेरिका के निवेशकों का पैसा लगा हुआ था। 

अमेरिकी न्याय विभाग की फाइलिंग में बताया गया कि 2021 में अमेरिका में अडाणी ग्रीन कॉरपोरेट बॉन्ड जारी किया गया, जिसमें अमेरिकी निवेशक शामिल थे। AGEL की सहयोगी कंपनी प्रतिभूतियां न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज यानी NYSE) में लिस्टेड थी। दोनों कंपनियों ने भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने की बात अपने निवेशकों को नहीं बताई।

सवाल 6: गौतम अडाणी के खिलाफ इस मामले को “An indictment in the US” कहा जा रहा है, इसका मतलब क्या है? जवाब: An indictment in the US का शाब्दिक अर्थ है- अमेरिका में एक अभियोग यानी अमेरिका में चलने वाला एक मुकदमा।

अमेरिका में इसकी जिम्मेदारी न्याय विभाग या डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के ऊपर होती है। कोई अपराध होने पर जांच होती है। इसके बाद प्रॉसिक्यूटर यानी सरकारी वकील एक औपचारिक लिखित आरोप तैयार करता है। इस लिखित आरोप को ग्रैंड ज्यूरी जारी करती है। यहीं से मुकदमे की शुरुआत होती है। जिस शख्स पर अभियोग लगता है सबसे पहले उसे औपचारिक नोटिस भेजा जाता है। आरोपी वकील करके अपना बचाव करता है।

सवाल 7: अडाणी ग्रीन ने इन आरोपों पर क्या सफाई दी? जवाब: 21 नवंबर 2024 यानी गुरुवार को अडाणी ग्रुप ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। अडाणी एंटरप्राइजेज ने प्रेस नोट में कहा कि यूनाइटेड डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और SEC के सभी आरोप निराधार हैं। अडाणी एंटरप्राइजेज की ओर से जारी बयान में कहा गया-

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अमेरिकी न्याय विभाग ने खुद ही कहा कि अभी ये सिर्फ आरोप हैं। आरोपियों को तब तक निर्दोष माना जाता है, जब तक कि वे दोषी साबित न हो जाएं। हमारी कंपनी हर संभव कानूनी सहारा लेगी। जिन देशों में हमारा बिजनेस है, हमने वहां की गवर्नेंस पारदर्शिता और नियमों का पालन किया है। हम सभी स्टेकहोल्डर्स और कर्मचारियों को यकीन दिलाते हैं कि हम कानून का पालन करने वाली ऑर्गनाइजेशन हैं।

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सवाल 8: अडाणी पर हेरफेर और रिश्वत देने के आरोपों पर आगे क्या होगा? जवाब: अमेरिकी लीगल सिस्टम के मुताबिक indictment के बाद केस arraignment स्टेज में चला जाएगा। यानी आरोपियों को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा है, जहां अदालत उन पर लगे आरोपों को पढ़कर सुनाएगी। लिखित कॉपी भी देगी।

आरोप सुनकर आरोपियों को बताना होगा कि वे खुद को दोषी मानते हैं या नहीं। अगर बचाव पक्ष ने खुद को निर्दोष यानी not guilty बताया तो आरोपों का जूरी ट्रायल शुरू होगा। मतलब जूरी के सामने मुकदमा चलेगा।

JNU के रिटायर्ड प्रोफेसर अरुण कुमार के मुताबिक, अडाणी ग्रुप की तरफ से अमेरिकी कोर्ट के आरोपों को गलत बताया गया है, इसलिए अब उन्हें कोर्ट में अपनी बेगुनाही के सबूत पेश करने होंगे। अगर अडाणी दोषी पाये जाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जायेगी…

  • सिक्योरिटीज फ्रॉड में दोषी पाए जाने पर 20 साल की जेल और 5 मिलियन डॉलर का जुर्माना देना होगा
  • वायर फ्रॉड के मामले में दोषी पाए गए तो 20 साल की जेल और जुर्माना देना होगा।
  • फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट के तहत दोषी पाये जाने पर 5 साल की जेल और जुर्माना देना होगा।

अरुण कुमार के मुताबिक, डोनाल्ड ट्रम्प के सत्ता में आने के बाद भारत सरकार की ओर से अमेरिकी सरकार पर केस बंद करने का दबाव बनाया जा सकता है। हालांकि, इसका कुछ नतीजा निकलेगा, इस पर संदेह है। अरुण कुमार ने बताया-

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अमेरिका का जस्टिस डिपार्टमेंट ट्रांसपेरेंट है। वहां की सरकार कानूनी कामों में ज्यादा दखल नहीं दे सकती। राष्ट्रपति की ओर से दबाव बनाने के बाद भी अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट अपनी कार्यवाही जारी रख सकता है, लेकिन यह बात साफ है कि भारत सरकार और ट्रम्प की ओर से गौतम अडाणी को बचाने के प्रयास किए जाएंगे।

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सवाल 9: अडाणी पर आरोप तय होने से उनके बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है? जवाब: अमेरिकी कोर्ट से गिरफ्तारी का वारंट जारी होने के बाद गौतम अडाणी की नेटवर्थ में करीब 1 लाख करोड़ रुपए की गिरावट हुई है। अडाणी ग्रुप की सभी 10 लिस्टेड कंपनियों का जॉइंट मार्केट कैप तेज गिरावट के साथ 2.19 लाख करोड़ रुपए घट गया। यह नुकसान हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद हुए नुकसान से दोगुना ज्यादा है।

21 नंवबर यानी गुरुवार को गौतम अडाणी फोर्ब्स की रियल टाइम बिलेनियर्स की लिस्ट में तीन पायदान नीचे गिर गए। अब वे इस लिस्ट में 25वें स्थान पर आ गए। इससे पहले वे 22वें स्थान पर थे। फोर्ब्स की लिस्ट के मुताबिक, अडाणी की कुल संपत्ति में 17.34% की गिरावट आई है।

अडाणी पर धोखाधड़ी के आरोप लगने के बाद केन्या सरकार ने 21 नवंबर को अडाणी ग्रुप के साथ की गई सभी डील रद्द करने की घोषणा कर दी। इनमें बिजली ट्रांसमिशन और एयरपोर्ट विस्तार जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स शामिल थे। दोनों डील 21,422 करोड़ रुपए की थीं।

सवाल 10: इससे पहले अडाणी किन-किन मामलों में घिरे? जवाब: इससे पहले वे हिंडनबर्ग, कोयला हेराफेरी और गोड्डा पावर प्लांट विवाद में भी अडाणी फंस चुके हैं…

1. हिंडनबर्ग रिपोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप 24 जनवरी 2023 को अमेरिकी हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट जारी की। इसमें गौतम अडाणी पर मनी लॉन्ड्रिंग और शेयर मैनिपुलेशन के आरोप लगाए। इन दिनों अडाणी एंटरप्राइजेज 20 हजार करोड़ रुपए का FPO लॉन्च करने वाली थी। ये FPO 27 जनवरी 2023 को खुलना था, लेकिन उससे 3 दिन पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई।

25 जनवरी तक शेयर मार्केट में अडाणी ग्रुप के शेयर्स की वैल्यू करीब 12 बिलियन डॉलर यानी करीब 1 लाख करोड़ रुपए कम हो गई। हालांकि अडाणी ने आरोपों से इनकार किया और 20 हजार करोड़ रुपए का FPO भी कैंसिल कर दिया। केस की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यीय कमेटी बनाई और SEBI ने भी मामले की जांच की। इसमें अडाणी को क्लीन चिट मिल गई।

2. लो-ग्रेड कोयले में हेराफेरी का आरोप 22 मई 2024 को ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के फ्रंट पेज पर एक खबर छपी। हेडलाइन थी- ‘अडाणी पर भारत में स्वच्छ ईंधन के रूप में लो-ग्रेड का कोयला बेचकर धोखाधड़ी करने का आरोप…’

फाइनेंशियल टाइम्स ने ऑर्गनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट का हवाला दिया। इसमें दावा किया गया था कि जनवरी 2014 में अडाणी ग्रुप ने एक इंडोनेशियाई कंपनी से 28 डॉलर (करीब 2,360 रुपए) प्रति टन की कथित कीमत पर लो-ग्रेड’ कोयला खरीदा था।

इस कोयले की शिपमेंट को तमिलनाडु जेनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (TANGEDCO) को हाई-ग्रेड वाले कोयले के रूप में 91.91 डॉलर (करीब 7750 रुपए) प्रति टन की औसत कीमत पर बेच दिया गया था। इसी के चलते ग्रुप ने कोयले से बनने वाली बिजली ग्राहकों को ज्यादा कीमत पर बेची।

3. गोड्डा पावर प्लांट विवाद अडाणी पावर झारखंड लिमिटेड (APJL) और बांग्लादेश सरकार के बीच नवंबर 2017 में बिजली सप्लाई डील हुई। इस डील के मुताबिक, अडाणी पावर अगले 25 साल तक बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। 10 अप्रैल 2023 से APJL ने बांग्लादेश को बिजली देना शुरू किया। APJL के गोड्डा प्लांट से रोजाना 1,496 मेगावॉट बिजली की सप्लाई होती है।

गोड्डा पावर प्लांट।
गोड्डा में अडानी पावर प्लांट

बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार अडाणी को हर महीने 6 से 6.5 करोड़ डॉलर का भुगतान करती थी, लेकिन 5 अगस्त 2024 को हसीना सरकार का तख्तापलट हो गया। इसके बाद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने मोहम्मद यूनुस।

नवंबर 2024 तक बांग्लादेश पर APJL का 85 करोड़ डॉलर यानी करीब 7,200 करोड़ रुपए का बकाया बचा है। इस पर अडाणी ने बांग्लादेश में बिजली कटौती का ऐलान कर दिया।

यूनुस की सरकार ने अडाणी को देने वाले पैसों में कटौती कर दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक, जुलाई और अगस्त 2024 में बांग्लादेश ने अडाणी को 3.1 करोड़ डॉलर का भुगतान किया था। सिंतबर में 8.7 करोड़ और अक्टूबर में 9.7 करोड़ डॉलर का भुगतान किया गया।

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इससे पहले 21 मार्च को जस्टिस वर्मा के बंगले से 15 करोड़ रुपए कैश मिलने की बात सामने आई थी। 14 मार्च को होली के दिन उनके घर में आग लग गई थी। फायर सर्विस की टीम जब उसे बुझाने गई तो स्टोर रूम में उन्हें बोरियों में भरे 500-500 रुपए के अधजले नोट मिले थे।

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रिपोर्ट में कहा गया कि 14 मार्च को जस्टिस के घर आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची थी। आग पर काबू पाने के बाद 4-5 अधजली बोरियां मिलीं, उनके अंदर नोट भरे हुए थे। इस पर जस्टिस वर्मा ने कहा कि ये नोट उन्होंने या उनके परिवार के लोगों ने नहीं रखे। स्टोर रूम में कोई भी आ जा सकता है। मुझे फंसाया जा रहा है।

21 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने इंटरनल इन्क्वायरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा को ज्यूडिशियल काम देने से मना कर दिया है। अब जस्टिस वर्मा के 6 महीने की कॉल डिटेल्स की जांच की जाएगी।

दिल्ली HC जज के सरकारी बंगले में आग लगी। वहां दमकल कर्मियों को जले हुए 500 रुपए के नोटों से भरी बोरियां मिलीं। - Dainik Bhaskar

दिल्ली HC जज के सरकारी बंगले में आग लगी। वहां दमकल कर्मियों को जले हुए 500 रुपए के नोटों से भरी बोरियां मिलीं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से 15 करोड़ कैश मिलने का वीडियो जारी किया है। 65 सेकेंड के वीडियो में नोटों से भरी बोरियां दिखाई दे रही हैं।

घटना 14 मार्च की है। बंगले में आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड पहुंची थी। वहीं दमकल कर्मचारियों को ये नोट मिले। रकम करीब 15 करोड़ थी। इस मामले में CJI ने 3 मेंबर की जांच कमेटी बना दी है और जस्टिस वर्मा को कोई भी काम न देने को कहा है।

जांच का समय तय नहीं, 3 सदस्यीय कमेटी बनी

CJI खन्ना के आदेश पर बनाई गई तीन सदस्यीय जांच समिति में जस्टिस शील नागू (पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस), जी एस संधावालिया (हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस) और कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस अनु शिवरामन शामिल हैं। जांच समिति कितने समय में जांच पूरी करेगी। इसके लिए कोई सीमा तय नहीं की गई है।

उनके मोबाइल फोन की जांच करने के आदेश भी दिए गए हैं। इस मामले में जस्टिस वर्मा ने कहा है कि घटना के समय वे घर में मौजूद नहीं थे और उन्हें फंसाया जा रहा है। अगर जांच कमेटी इस नतीजे पर पहुंचती है कि आरोप सही हैं, तो जस्टिस वर्मा को हटाने की कार्यवाही शुरू करने के लिए CJI संजीव खन्ना ये कदम उठा सकते हैं…

  • CJI संजीव खन्ना जस्टिस वर्मा को इस्तीफा देने या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने की सलाह दे सकते हैं।
  • अगर जस्टिस वर्मा CJI की सलाह को नहीं मानते हैं तो वे दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को उन्हें कोई काम न देने का आदेश जारी करेंगे।
  • इसके बाद CJI, राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री को तीन सदस्यीय समिति की रिपोर्ट देकर उसके नतीजे बताएंगे। जिसके बाद जस्टिस वर्मा को पद से हटाने की कार्यवाही शुरू हो सकेगी।

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राजस्थान में कोचिंग स्टूडेंट की आत्महत्या रोकने, कोचिंग सेंटर कंट्रोल के बिल को कैबिनेट की मंजूरी

मूकनायक मीडिया ब्यूरो | 09 मार्च 2025 | जयपुर :  प्रदेश में कोचिंग स्टूडेंट की आत्महत्या रोकने और कोचिंग सेंटर पर कंट्रोल के लिए सरकार बिल लायेगी। सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल्ड एंड रेगुलेशन बिल 2025 को मंजूरी दी गई है। विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र में ही इस बिल को पारित करवाने की तैयारी है।

राजस्थान में कोचिंग स्टूडेंट की आत्महत्या रोकने, कोचिंग सेंटर कंट्रोल के बिल को कैबिनेट की मंजूरी

बिल के प्रावधानों के मुताबिक 50 या इससे ज्यादा विद्यार्थियों वाले कोचिंग सेंटर्स को कानूनी दायरे में लाया जायेगा। 50 या इससे ज्यादा स्टूडेंट वाले कोचिंग सेंटर्स को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। प्रदेश में राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल्ड एंड रेगुलेशन अथॉरिटी का गठन किया जायेगा। उच्च शिक्षा विभाग के प्रभारी सचिव इस अथॉरिटी के अध्यक्ष होंगे।

कोचिंग सेंटर कंट्रोल के बिल को कैबिनेट की मंजूरी

पोर्टल और एप बनेगा

कोचिंग सेंटर्स पर मॉनिटरिंग और विद्यार्थियों की सुविधा के लिए एक राज्य स्तरीय पोर्टल और काउंसिलिंग के लिए हेल्पलाइन भी बनाई जाएगी। इस बिल के कानून के बाद हर कोचिंग सेंटर को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हो जायेगा।

कोचिंग सेंटर्स पर निगरानी बढ़ेगी, फीस लौटाने के प्रावधान भी होंगे

बिल में कोचिंग सेंटर्स पर निगरानी और नियंत्रण के कड़े प्रावधान होंगे। कोचिंग सेंटर्स मनमानी फीस नहीं वसूल पाएंगे। स्टूडेंट्स को तनाव मुक्त माहौल देना होगा। स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखना होगा। बीच में कोचिंग छोड़ने वाले स्टूडेंट्स को फीस लौटाने के प्रावधान भी बिल में शामिल होंगे। जोगाराम पटेल ने कैबिनेट के के फैसलों के बारे में जानकारी दी।

नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना और संपत्ति जब्त करने तक के प्रावधान

कोचिंग सेंटर पर कंट्रोल वाले बिल में नियमों के उल्लंघन पर कड़ी करवाई का प्रावधान है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा- कोचिंग में पढ़ने वाले युवाओं में जिस तरह का तनाव बढ़ रहा था और जो घटनाएं हो रही थी, वो चिंताजनक थी। बिल में कोचिंग सेंटरों की मान्यता रद्द करने, भारी जुर्माना लगाने और लैंड रेवेन्यू एक्ट के हिसाब से जब्ती तक के प्रावधान होंगे।

जोगाराम पटेल ने कैबिनेट के के फैसलों के बारे में जानकारी दी।

राज्य की नई कौशल नीति को मंजूरी, नीति में कई प्रावधान

कैबिनेट ने राज्य की नई कौशल नीति को मंजूरी दी है। इस नीति के अनुसार इंडस्ट्री की मांग के अनुसार कुशल प्रोफेशनल और कामगार तैयार किए जायेंगे। युवाओं को इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से स्किल डवलपमेंट की ट्रेनिंग देकर उन्हें रोजगार पाने के योग्य बनाया जायेगा।

आईटीआई को उन्नत कौशल विकास केंद्र के तौर पर विकसित करेंगे

नई कौशल नीति के अनुसार प्रदेश की सभी आईटीआई को नए जमाने के हिसाब से उन्नत कौशल केंद्र के रूप में विकसित किया जायेगा। संभाग मुख्यालय में मॉडल करियर सेंटर बनाये जायेंगे। वहां पर युवाओं को करियर काउंसिलिंग से लेकर इंटर्नशिप और रोजगार के अवसरों की जानकारी दी जायेगी।

प्रदेश भर में अलग-अलग सेक्टर के अनुभवी श्रमिकों के कौशल का सर्टिफिकेशन किया जायेगा। इसके लिए कैंप लगाए जायेंगे। स्किल यूनिवर्सिटी का मॉडर्नाइजेशन करके विशेष कौशल केंद्र बनाए जायेंगे।

प्रदेश में दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर नीति को मंजूरी

कैबिनेट में दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर नीति 2024 को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत सरकारी दफ्तरों में विशेष योग्यजन की एंट्री को आसान और बाधा मुक्त बनाने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर को विकसित किया जाएगा। राज्य सरकार के सभी संस्थाओं में ऐसी सुविधा विकसित की जायेगी, जिससे कि दिव्यांगजनों को आने-जाने में कोई दिक्कत नहीं हो।

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दिव्यांग कर्मचारी के लिए भी सभी सरकारी दफ्तर में उनके सुविधा के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जायेगा। सारी सुविधाएं भारत सरकार के मापदंडों के हिसाब से विकसित की जाएगी, इसके तहत रैंप बनाने से लेकर इजी अप्रोच के लिए जरूरी सभी संसाधन विकसित किये जायेंगे।

दिव्यांगों के तबादले कम से कम होंगे, रोटेशनल ट्रांसफर से मुक्त रखेंगे

इस नीति के तहत दिव्यांगों को रोटेशनल टाइप ट्रांसफर से मुक्त रखा जायेगा और उनके तबादले कम से कम हो यह कोशिश होगी। हर विभाग दिव्यांगों की भर्ती की देखरेख उनकी नियुक्ति और उनके रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए संपर्क अधिकारी को नियुक्त करेगा।

कर्मचारियों को अब ग्रेच्युटी का लाभ 1 जनवरी 2024 से मिलेगा

सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार के अनुसार 1 जनवरी से बढ़ी हुई ग्रेजुएट ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी है। सरकार ने बजट में इसकी घोषणा की थी। राज्य सरकार ने रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेट ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा हाली 20 लाख से बढ़कर 25 लख रुपए की है।

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