Tribals Get Out from Indian Tiger Reserves, Tourists Welcome

MOOKNAYAK MEDIA BUREAU | Novmber 15, 2024 | Jaipur: India’s tiger population has increased in the last five decades, but this has come at the cost of people losing their traditional homes, MOOKNAYAK MEDIA found through various data sources, and from visits to tiger reserves in the State of Rajasthan and various other parts of the Country.

Tribals Get Out from Indian Tiger Reserves, Tourists Welcome

The government of India does not have accurate data on persons displaced by the Tiger Project. In 2016, the head of the National Tiger Conservation Authority (NTCA) announced that almost 300,000 people, from over 700 villages, were earmarked for relocation.

Tribals Get Out from Indian Tiger Reserves, Tourists Welcome

In 2021, it was reported that about 110,000 people in 273 villages falling in ‘core’ areas inside 28 tiger reserves in the country were identified for eviction given the threats to tiger conservation.

In its reply to the Lok Sabha, the government of India had stated as of 12.07.2019, out of the 57,386 families or 2,54,794 persons at the rate of 4.44 persons per family residing in notified Core/ Critical Tiger Habitats (CTHs) in 31 out of 50 tiger reserves. The government of India further informed the Rajya Sabha that by 31.12.2021, about 20,857 families from 231 villages were relocated.  

Professor Ram Lakhan Meena an expert of the tribal issues said that “The lives of hundreds of thousands of tribal people (Adivasis) in Indian tiger reserves are being destroyed in the name of conservation. The Indian government is illegally evicting them from the land where they have always lived and that they have always protected (Modi’s government is attacking Adivasi rights in other ways too). They are accused of harming wildlife. But, far from killing tigers, many tribes worship them as gods and take care of their environment better than anyone else. Where tribal people’s right to stay in a tiger reserve was recognized, tiger numbers soared. The Forest Department cannot grow good forest like tribals. For centuries they have protected the forest. Only Adivasis protect the forest. Without Adivasis the government and their machinaries cannot do any conservation.”

Listen to tribal conservationists from Ramgarh Vishdhari  Tiger  Reserve,  Rajasthan 

“How could we harm the forest? We’re the ones that save the forest. As long as we are here, the forest will be fine. We are the defenders of the forest. If we leave, who will protect the forest?”

This implies that at least 36,529 families or 1,62,189 persons out of the 57,386 families were residing in notified Core/ Critical Tiger Habitats and therefore, were to be relocated. Since 2021, five more Tiger Reserves were notified i.e.  Srivilliputhur Megamalai, Tamil Nadu  (2021),  Ramgarh  Vishdhari  Tiger  Reserve,  Rajasthan  (2022),  Ranipur  Tiger Reserve, Uttar Pradesh (2022), Veerangana Durgavati Tiger Reserve, Madhya Pradesh (2023) and Dholpur – Karauli Tiger Reserve, Rajasthan (2023) while the Kumbhalgarh Wildlife Sanctuary, Rajasthan (2023) has been given in principle approval as a Tiger Reserve.

As per the secondary sources collated for this report, at least 290,0000 persons from these six Tiger Reserves created during post 2021 i.e. about 4,000 people from the Srivilliputhur-Megamalai Tiger Reserve; about 4,400 persons from approximately 1673 families  residing  eight  villages  in  the  Ramgarh  Vishdhari  Tiger  Reserve,  Rajasthan (2022); about 45,000 persons from 52 villages under 22 panchayats in Manikpur Block in  Chitrakoot  district  who  were  served  notices  for  eviction  from  the  Ranipur  Tiger Reserve, Uttar Pradesh; at least 72,772 persons from 92 villages affected by the expansion of the Nauradehi Wildlife Sanctuary which has become a part of the and Durgavati    Tiger  reserve; about  4,000  persons  from  the  Dholpur-Karauli  Tiger.

The relationship between tribal communities and tiger reserves in India is complex, with some evidence that tribal people are better able to protect the environment and tigers than others:

Eviction: The Indian government has been accused of illegally evicting tribal communities from their ancestral lands to create tiger reserves. The government has identified over 290,000 people for relocation from six tiger reserves since 2021.

Human rights violations: Some say that the relocation process has led to human rights violations and a lack of rehabilitation for displaced communities.

Tribal rights: Some say that tribal people are better able to protect the environment and tigers than others. For example, the Mina / Meena tribe in the Arawali Hills Ranthambore National Tiger Reserve were the first to have their rights to stay in the reserve recognized, and the number of tigers in the reserve has since increased.

Displacement: A rights group report claims that 5,670 tribal families were displaced from five tiger reserves, even though no tigers were found in those reserves.

Conservation: Some say that current conservation practices threaten to destroy tribal communities and their natural heritage.

Reserve, Rajasthan, and 160,000 persons from the Kumbhalgarh Wildlife Sanctuary, Rajasthan. Therefore, at least, 5,50,000 Scheduled Tribes and other forest dwellers have been identified for relocation.

This include 57,386 families or 2,54,794 persons residing in notified Core/ Critical Tiger Habitats (CTHs) in 31 out of 50 tiger reserves as per the government of India by 21.12.2021 and at least 452,189 persons from five Tiger Reserves notified after 2021.

Out of the 5,50,000 Scheduled Tribes and other forest dwellers, at present at least 452,189 persons remain at the risks of involuntary relocation i.e. 36,529 families or 1,62,189 persons at the rate of 4.44 persons per family identified by the government of India for relocation from the notified Core/ Critical Tiger Habitats (CTHs) by 12.12.2021 and at least 290,0000 persons from these five Tiger Reserve notified since 2021. 

Read also : Decoding Aryan’s Claim ‘The Story Of Our Ancestors And Where We Came From’

In the last 51 years, about 20,857 families were relocated. If India were to relocate, 452,189 persons or 101,844 families, at the current rate of Rs 15 lakh per family for rehabilitation and resettlement, it would cost Rs 15,2766 million or US$1,853 million, in addition to massive lands for rehabilitation which are simply unavailable. The government is nonetheless on a spree to declare more Tiger Reserves and expand the areas of existing Tiger Reserves.

बिरसा अंबेडकर फुले फातिमा मिशन को आगे बढ़ाने के लिए ‘मूकनायक मीडिया’ को आर्थिक सहयोग जरूर कीजिए 

MOOKNAYAK MEDIA

At times, though, “MOOKNAYAK MEDIA’s” immense reputation gets in the way of its own themes and aims. Looking back over the last 15 years, it’s intriguing to chart how dialogue around the portal has evolved and expanded. “MOOKNAYAK MEDIA” transformed from a niche Online News Portal that most of the people are watching worldwide, it to a symbol of Dalit Adivasi OBCs Minority & Women Rights and became a symbol of fighting for downtrodden people. Most importantly, with the establishment of online web portal like Mooknayak Media, the caste-ridden nature of political discourses and public sphere became more conspicuous and explicit.

Related Posts | संबद्ध पोट्स

किशन सहाय मीणा आईजी मानवाधिकार सस्पेंड, झारखंड विधानसभा चुनाव में पुलिस पर्यवेक्षक हुए थे नियुक्त

मूकनायक मीडिया ब्यूरो | 13 नवंबर 2024 | दिल्ली : चुनाव आयोग ने राजस्थान कैडर के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारी किशन सहाय को सस्पेंड कर दिया। किशन सहाय मीणा आईजी मानवाधिकार के पद पर राजस्थान पुलिस मुख्यालय में तैनात थे। विधानसभा चुनाव के दौरान उनकी ड्यूटी झारखंड में लगाई गई थी। इस संबंध में चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव राजस्थान को पत्र भेजा है।

किशन सहाय मीणा आईजी मानवाधिकार सस्पेंड

चुनाव आयोग ने पत्र में लिखा- झारखंड विधानसभा चुनाव में किशन सहाय मीणा को गुमला जिले के 67-सिसई, 68-गुमला और 69-बिशुनपुर में पुलिस ऑब्जर्वर (पर्यवेक्षक) लगाया था। आयोग की स्वीकृति के बिना 28 अक्टूबर 2024 को किशन सहाय ने ड्यूटी स्थल छोड़ दिया।

किशन सहाय मीणा आईजी मानवाधिकार सस्पेंड, झारखंड विधानसभा चुनाव में पुलिस पर्यवेक्षक हुए थे नियुक्त

पहले भी विवादों में रहे आईपीएस किशन सहाय पहले भी विवादों में रहे हैं। उन्होंने धार्मिक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था- धर्म ग्रंथों में जिनका भी वर्णन कर रखा है, वह कल्पना मात्र की बातें हैं।

झारखंड विधानसभा चुनाव में पुलिस पर्यवेक्षक हुए थे नियुक्त

पत्र में लिखा- पुलिस पर्यवेक्षक की नियुक्ति चुनाव आयोग भारत के संविधान के तहत करता है। किशन सहाय का नाम राजस्थान सरकार की ओर से 21 अक्टूबर को भेजा गया था। किशन सहाय के आदेश 23 अक्टूबर को किए गए थे। उन्हें नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन से एक दिन पहले 24 अक्टूबर को निर्धारित निर्वाचन क्षेत्रों में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया था।

उन्हें फॉर्म 17ए की जांच और पुनर्मतदान हो तो उसके बाद निर्वाचन क्षेत्र छोड़ने के आदेश दिए हुए थे। उन्होंने 28 अक्टूबर को निर्वाचन क्षेत्र छोड़ दिया था। आयोग की मंजूरी लिए बिना जयपुर चले गए थे। इसे चुनाव आयोग ने गंभीर माना। इस पर मुख्य सचिव और डीजीपी को 11 नवंबर को पत्र जारी कर सस्पेंड करने के आदेश दिए थे। किशन सहाय मीणा पहले भी एपीओ भी हो चुके हैं।

प्रमोटी आईपीएस अधिकारी है किशन सहाय

किशन सहाय प्रमोटी आईपीएस अधिकारी हैं। साल 2013 में आईपीएस बने थे। अगस्त 2013 में इन्हें एसपी टोंक लगाया गया था, लेकिन 11 जनवरी 2014 को यहां से एसपी जीआरपी अजमेर लगाया गया था। यहां किशन सहाय पूरे एक साल तक रहे। इसके बाद उन्हें सरकार ने एपीओ कर दिया था।

यह भी पढ़ें : चार वर्षीय स्नातक डिग्री से नेट और पीएचडी में सीधे एडमिशन, सहायक प्रोफ़ेसर बनने के लिए पीजी जरूरी नहीं

करीब 6 महीने एपीओ रहने के बाद सरकार ने किशन सहाय को सीआईडी सीबी में एसपी लगाया। किशन सहाय यहां साढ़े 4 साल तक रहे। सीआईडी सीबी के बाद जेल और फिर दोबारा सीआईडी सीबी में लगाया गया। साल 2020 में किशन सहाय को डीआईजी आर्म्ड बटालियन पुलिस मुख्यालय में लगाया गया। यहीं पर सहाय डीआईजी से आईजी बने। 2023 में किशन सहाय को ह्यूमन राइट्स में लगाया गया था।

बिरसा अंबेडकर फुले फातिमा मिशन को आगे बढ़ाने के लिए ‘मूकनायक मीडिया’ को आर्थिक सहयोग जरूर कीजिए 

सुप्रीम कोर्ट की एससी-एसटी एक्ट कमजोर करने की एक और कोशिश

मूकनायक मीडिया ब्यूरो | 24 अगस्त 2024 | दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट के नये फैसले ने एससी-एसटी एक्ट कानून के प्रावधानों को फिर से कमजोर किया है। इससे देश एससी एसटी समुदायों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी अनुसूचित जाति-जनजाति के व्यक्ति को उसकी जाति का नाम लिए बगैर अपमानित किया गया है, तो यह मामला SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत अपराध नहीं होगा।

सुप्रीम कोर्ट की एससी-एसटी एक्ट कमजोर करने की एक और कोशिश

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने एक ऑनलाइन मलयालम न्यूज चैनल के एडिटर शाजन स्कारिया को अग्रिम जमानत देते हुए यह फैसला सुनाया। स्कारिया पर 1989 एक्ट की धारा 3(1)(R) और 3(1)(U) के तहत केस दर्ज हुआ था।

एससी-एसटी एक्ट कमजोर करने की एक और कोशिश

उन पर आरोप था कि उन्होंने SC समुदाय से आने वाले कुन्नाथुनाड के CPM विधायक पीवी श्रीनिजन को माफिया डॉन कहा था। इस मामले में ट्रायल कोर्ट और केरल हाईकोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से इनकार कर दिया था।

कोर्ट ने कहा- वीडियो में अपमान जैसा कुछ नहीं मिला

आरोपी स्कारिया की तरफ से एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा और गौरव अग्रवाल ने दलीलें रखीं। जिसे मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा- SC/ST समुदाय के किसी सदस्य का जानबूझकर किया गया हर अपमान और उसे दी गई धमकी जाति आधारित अपमान नहीं माना जाएगा।

हमें ऐसा कुछ नहीं मिला जो साबित करे कि स्कारिया ने यूट्यूब वीडियो में SC/ST समुदाय के खिलाफ दुश्मनी या नफरत को बढ़ावा देने की कोशिश की है। वीडियो का SC या ST के सदस्यों से कोई लेना-देना नहीं है। उनका निशाना केवल शिकायतकर्ता (श्रीनिजन) ही था।

तो फिर किसे जातिगत अपमान माना जायेगा

70 पेज का फैसला लिखते हुए जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि केवल उन मामलों में जानबूझकर अपमान या धमकी दी जाती है, जो छुआछूत की प्रथा या ऊंची जातियों के निचली जातियों/अछूतों पर अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए होते हैं। इन्हें 1989 एक्ट में अपमान या धमकी कहा जा सकता है।

बेंच ने कहा कि अपमानित करने का इरादा वही है, जिसे कई विद्वानों ने हाशिए पर पड़ी जातियों के लिए बताया है। यह कोई साधारण अपमान या धमकी नहीं है जिसे अपमान माना जाए और जिसे 1989 के अधिनियम के तहत दंडनीय बनाने की मांग की गई है।

कोर्ट की सलाह- श्रीनिजन चाहे तो मानहानि का मुकदमा कर सकते हैं

माफिया डॉन के संदर्भ का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा- निंदनीय आचरण और अपमानजनक बयानों को देखते हुए, अपीलकर्ता (स्कारिया) के बारे में केवल यह कहा जा सकता है कि उसने IPC की धारा 500 के तहत मानहानि का अपराध किया है। यदि ऐसा है, तो शिकायतकर्ता (श्रीनिजन) के लिए अपीलकर्ता (स्कारिया) के खिलाफ मुकदमा चलाने के रास्ते हमेशा खुले रहेंगे।

हालांकि, शिकायतकर्ता (श्रीनिजन) केवल इस आधार पर 1989 एक्ट के तहत केस दर्ज करने की अपील नहीं कर सकता, क्योंकि वह अनुसूचित जाति से है और वीडियो की कॉपी में भी यह साबित नहीं हुआ कि स्कारिया का श्रीनिजन का अपमान करना उसकी जाति से प्रेरित था।

पहले भी हुई थी साजिश 

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च को एससी-एसटी एक्ट के कुछ प्रावधानों में बदलाव किया था। इसके विरोध में 3 मार्च को भारत बंद बुलाया गया था। प्रदर्शन के दौरान 10 से ज्यादा राज्यों में हिंसा हुई थी और 15 लोगों की मौत हो गई थी। 

कोर्ट के फैसले से देश में गुस्सा और असहजता

सरकार ने लिखित जवाब दायर कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद संवेदनशील मुद्दे पर जो फैसला दिया, उससे देशभर में लोगों के बीच हलचल, गुस्सा और असहजता बढ़ी है। इसके अलावा कोर्ट के आदेश से जो भ्रम की स्थिति पैदा हुई है, उसे ठीक करने के लिए फैसले पर पुनर्विचार जरूरी है।   

कोर्ट को लिखित जवाब में केंद्र की तरफ से अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से एससी-एसटी एक्ट के प्रावधानों को न्यायिक कानून से संशोधित किया है, जबकि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के अपने अधिकार हैं और उनका उल्लंघन नही किया जा सकता। 

एससी-एसटी एक्ट: टाइमलाइन

12 अप्रैल: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अपने फैसले पर पुनर्विचार करें, क्योंकि इस फैसले ने एक्ट के कानूनी प्रावधानों को कमजोर किया है।

4 अप्रैल: सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई की। करीब एक घंटे तक चली सुनवाई में बेंच ने कहा कि कोर्ट के आदेश ने एससी-एसटी एक्ट को कमजोर नहीं किया। कोर्ट ने फैसले पुनर्विचार याचिका पर 10 दिन में सुनवाई करने की बात कही।

3 अप्रैल: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में दलित संगठनों ने भारत बंद बुलाया। प्रदर्शन हिंसा में बदला 10 राज्यों में 14 लोगों की मौत हुई।   

– केंद्र ने भी इसी दिन सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने इस पर फौरन सुनवाई से इनकार कर दिया था। 

20 मार्च: सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर फैसले के साथ आदेश दिया कि एससी/एसटी एक्ट में तत्काल गिरफ्तारी न की जाए। इस एक्ट के तहत दर्ज होने वाले केसों में अग्रिम जमानत मिले। पुलिस को 7 दिन में जांच करनी चाहिए। सरकारी अधिकारी की गिरफ्तारी अपॉइंटिंग अथॉरिटी की मंजूरी के बिना नहीं की जा सकती। 

एससी/एसटी एक्ट के मामले में वो सबकुछ जो आप जानना चाहते हैं:

1) एससी/एसटी कानून में कहां पुलिस से शिकायत हुई थी
– महाराष्ट्र में शिक्षा विभाग के स्टोर कीपर ने राज्य के तकनीकी शिक्षा निदेशक सुभाष काशीनाथ महाजन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। स्टोर कीपर ने शिकायत में आरोप लगाया था कि महाजन ने अपने अधीनस्थ उन दो अिधकारियों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी है, जिन्होंने उसकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में जातिसूचक टिप्पणी की थी।

2) पुलिस से शिकायत होने के बाद कैसे आगे बढ़ा मामला
– पुलिस ने जब दोनों आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए उनके वरिष्ठ अधिकारी महाजन से इजाजत मांगी, तो वह नहीं दी गई। इस पर पुलिस ने महाजन पर भी केस दर्ज कर लिया। महाजन का तर्क था कि अगर किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति के खिलाफ ईमानदार टिप्पणी करना अपराध हो जाएगा तो इससे काम करना मुश्किल जो जाएगा।

3) एफआईआर के बाद हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में केस कब से
– 5 मई 2017 को काशीनाथ महाजन ने एफआईआर खारिज कराने हाईकोर्ट पहुंचे। पर हाईकोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया। एफआईआर खारिज नहीं हुई तो महाजन ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर शीर्ष अदालत ने 20 मार्च को उन पर एफआईआर हटाने का आदेश दिया।

4) सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च को फैसले में क्या कहा था
– सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के साथ आदेश दिया कि एससी/एसटी एक्ट में तत्काल गिरफ्तारी न की जाए। इस एक्ट के तहत दर्ज होने वाले केसों में अग्रिम जमानत मिले। पुलिस को 7 दिन में जांच करनी चाहिए। सरकारी अधिकारी की गिरफ्तारी अपॉइंटिंग अथॉरिटी की मंजूरी के बिना नहीं की जा सकती।

5) क्यों फैसले का विरोध शुरू हुआ, सरकार ने क्या किया
– इस फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। दलित संगठनों और विपक्ष ने केंद्र से रुख स्पष्ट करने को कहा। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की।

यह भी पढ़ें : ACB कार्रवाई में JDA तहसीलदार जेईएन सहित 7 लोग रिश्वत लेते गिरफ्तार

6) आखिर इस फैसले के विरोध क्यों हो रहा है
– दलित संगठनों का तर्क है कि 1989 का एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम कमजोर पड़ जाएगा। इस एक्ट के सेक्शन 18 के तहत ऐसे मामलों में अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं है।

बिरसा अंबेडकर फुले फातिमा मिशन को आगे बढ़ाने के लिए ‘मूकनायक मीडिया’ को आर्थिक सहयोग जरूर कीजिए 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Primary Color

Secondary Color

Layout Mode