मूकनायक मीडिया ब्यूरो | 12 मार्च 2024 | जयपुर – दिल्ली – मुंबई : सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने मंगलवार शाम को वर्किंग आवर खत्म होने से पहले भारतीय चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड की तमाम डिटेल्स सौंप दी। अब आयोग को 15 मार्च की शाम पांच बजे तक बैंक द्वारा दी गई इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। ताकि यह जानकारी आम हो सके।
एसबीआई ने चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड की डिटेल्स सौंपी
वहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है। इसमें कहा कि सरकार राष्ट्रपति के जरिए कानूनी राय हासिल करे और तब तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल न हो। सूत्रों का कहना है कि एसबीआई की ओर से चुनावी बॉन्ड का जो विवरण आयोग को दिया गया है। वह काफी रॉ है। इसे वेबसाइट पर अपलोड करने के लायक बनाया जाएगा। तभी इसे अपलोड किया जाएगा।
हालांकि, आयोग की तरफ से केवल यही जानकारी दी गई कि एसबीआई ने चुनावी बॉण्ड का डेटा उन्हें सौंप दिया है। इसके अलावा आयोग की तरफ से आधिकारिक रूप से इस संबंध में कोई जानकारी शेयर नहीं की गई कि क्या आयोग इस डेटा को 15 मार्च की शाम पांच बजे तक ही अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा या इससे पहले भी।
चुनाव आयोग इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीदी को करेगा सार्वजनिक
मामले में आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि चुनावी बॉन्ड का डेटा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भारतीय चुनाव आयोग को सौंप दिया है। अभी इस पर काम किया जा रहा है। लेक्टोरल बॉन्ड मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने पूरा डेटा चुनाव आयोग को मंगलवार शाम 5.30 बजे सौंप दिया। बार एंड बेंच ने X पर ये जानकारी दी।
अब चुनाव आयोग (EC) इस पूरे डेटा को 15 मार्च तक अपलोड कर देगा। चुनाव आयोग इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीदी को भी सार्वजनिक करेगा, जो अब तक केवल सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में जमा किए गए थे। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने बैंक को फटकार लगाई थी और 12 मार्च शाम तक यह डिटेल देने का निर्देश दिया था।
कल CJI ने SBI से पूछा था- 26 दिन में आपने क्या किया?
इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने से जुड़े केस में SBI की याचिका पर सोमवार (11 मार्च) को सुप्रीम कोर्ट ने करीब 40 मिनट सुनवाई की थी। SBI ने कोर्ट से कहा था- बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ समय चाहिए। इस पर CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा- पिछली सुनवाई (15 फरवरी) से अब तक 26 दिनों में आपने क्या किया?
सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा- SBI 12 मार्च तक सारी जानकारी का खुलासा करे। इलेक्शन कमीशन सारी जानकारी को इकट्ठा कर 15 मार्च शाम 5 बजे तक इसे वेबसाइट पर पब्लिश करे।
इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को देने का निर्देश दिया
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगा दी थी। साथ ही SBI को 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को देने का निर्देश दिया था।
4 मार्च को SBI ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर इसकी जानकारी देने के लिए 30 जून तक का वक्त मांगा था। इसके अलावा कोर्ट एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की उस याचिका पर भी सुनवाई की, जिसमें 6 मार्च तक जानकारी नहीं देने पर SBI के खिलाफ अवमानना का केस चलाने की मांग की गई थी।
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इस मामले में 15 फरवरी और 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को चुनावी बॉन्ड की जानकारी 12 मार्च तक आयोग को सौंपने के आदेश दिए थे। आदेशों की ना फरमानी करने पर बैंक के उपर कोर्ट की अवहेलना का मामला बन सकता था। इस बात को देखते हुए बैंक ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार ही 12 मार्च की शाम कामकाजी समय समाप्त होने से पहले यह सारा डेटा आयोग को सौंप दिया। अब आगे आयोग का काम है कि वह 15 मार्च तक बैंक द्वारा दिए गए डेटा को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दे।
SBI ने चुनावी बॉन्ड का डेटा चुनाव आयोग को सौंपा, अब पता चलेगा किस पार्टी को कितना फायदा
इससे पहले SBI ने चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारियां देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक का समय मांगा था। हालांकि, कोर्ट ने SBI की अपील खारिज दी थी और चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारियां 12 मार्च तक चुनाव आयोग को देने का आदेश दिया था।
चुनाव आयोग ने X पर दी जानकारी
SBI की ओर से चुनावी बॉन्ड से जुड़ा डेटा मुहैया कराने जाने की जानकारी चुनाव आयोग की ओर से दी गई है. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) के प्रवक्ता की ओर से X पर पोस्ट किया गया,
“SBI ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के 15 फरवरी और 11 मार्च, 2024 के आदेशों का पालन करते हुए आज, 12 मार्च, 2024 को चुनावी बॉन्ड से जुड़े डेटा भारतीय चुनाव आयोग को दे दिए हैं.”